नई दिल्ली. एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार 1 जनवरी से दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 'सम-विषम नंबर प्लेट फार्मूला' लागु होगा, बजाय वैकल्पिक दिनों पर अनुमति के, यह व्यवस्था अब तारिक के हिसाब से लागु की जाएगी। इस पर राज्य में जिस प्रकार से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 'एनजीटी' ने अपने एक आदेश के तहत कहा है की राजधानी दिल्ली में किसी भी नई डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बिलकुल न हो। इसके साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 'एनजीटी' ने कहा है की प्रदेश में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी रिन्यू न किया जाए।
व कहा की केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार अपने डिपार्टमेंट्स के लिए भी इन डीजल गाड़ियों को न खरीदें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 'एनजीटी' ने दोहराया है कि राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसका प्रमुख कारण डीजल गाड़ियां ही हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 'एनजीटी' ने कहा की दिल्ली में जल्द ही नई डीजल गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करने का आदेश सरकारी डिपार्टमेंट्स से प्रारंभ होगा. गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 'एनजीटी' ने अप्रैल माह से ही राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगा चुका है.
बता दे की दिल्ली सरकार के इस फार्मूले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 'एनजीटी' ने कई सवाल खड़े कर दिए है. NGT ने कहा की हो सकता है की दिल्ली सरकार के इस फैसले के लागु होने के बाद उम्मीद के मुताबिक नतीजे ना मिलें. क्योंकि इसके लागु होने से प्रदूषण बढ़ जाएगा व लोग भिन्न-भिन्न नंबर के लिए नई गाड़ियां खरीद सकते हैं.