हाईकोर्ट ने रद्द की मुहर्रम के दौरान जुलूस की अनुमति
हाईकोर्ट ने रद्द की मुहर्रम के दौरान जुलूस की अनुमति
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हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में मुहर्रम को लेकर अनुमति रद्द कर दी है. जी दरअसल हाईकोर्ट ने मुहर्रम के जुलूस के लिए अनुमति रद्द कर दी है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम के दौरान जुलूस की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर बीते मंगलवार को सुनवाई कर दी थी. जी दरअसल बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति रद्द करने का फैसला सुना दिया था.

वहीँ अब हाईकोर्ट ने कहा कि, 'कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देस के अनुसार जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है.' जी दरअसल बीते दिनों ही मोहर्रम के दौरान हाथी पर जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने के संदर्भ में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वहीं बीते बुधवार को इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर दी है. वैसे हम आपको यह भी बता दें कि इस महीने की 30 तारीख को पुराना शहर, डबीरपुरा, बीबी का आलम से चादरघाट तक मुहर्रम के जुलूस के लिए अनुमति देने के संदर्भ में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को सुनवाई की.

इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से काउन्सिल पांडुरंग राव ने काउंटर पेश किया था. वहीँ कहा गया कि लोग खुद की राशि से जुलूस के लिए अन्य राज्य से हाथी लेकर आते हैं. इस वजह से अनुमति देने की बात अदालत में कही गई और यह जानने के बाद अदालत ने कहा कि इस विषय पर हाईकोर्ट कोई दखलअंदाजी नहीं करेगी.

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