केरल में अब नहीं होगी बैक डोर नियुक्तियां: हाई कोर्ट
केरल में अब नहीं होगी बैक डोर नियुक्तियां: हाई कोर्ट
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केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अर्ध-सरकारी और ऐसे अन्य निकायों में दस साल पूरे कर चुके सभी नियुक्तियों को नियमित करने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय ने छह याचिकाओं के बाद हस्तक्षेप करते हुए पिनाराई विजयन सरकार द्वारा बैक डोर नियुक्तियों की कई रिपोर्टों के मद्देनजर अदालत के हस्तक्षेप की मांग की, जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही सप्ताह बचे हैं।

अदालत ने कहा कि यह नया निर्देश उन सभी लोगों पर लागू नहीं होगा जिनकी रोजगार पोस्टिंग की गई है और जो गुरुवार तक काम में शामिल हो गए हैं। यह उन पदों पर लागू होगा जहां वर्तमान में पोस्टिंग प्रक्रियाएं चल रही हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को लगाई है। विजयन सरकार जिस तरह से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र और अर्ध-सरकारी संगठनों में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर रही है, उसे लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष और भाजपा राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जब केरल लोक सेवा आयोग द्वारा नई नियुक्तियां नहीं की गई हैं-संवैधानिक संस्था जो सभी सरकारी पदों पर नियुक्तियां करती है।

पिछले एक महीने से राज्य सचिवालय में सरकारी नौकरी के लिए क्वालीफाई करने वालों द्वारा आयोजित भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कथित तौर पर नौकरी देने के लिए विजयन सरकार पर हमला बोला है

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