लखनऊ: यूपी सरकार ने सोमवार को राज्य में पूरा लॉकडाउन नहीं लगाने की पुष्टि की है। जबकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन जैसे अंकुश लगाने का आदेश दे चुका है। सरकार ने कहा कि प्रशासन शहरों में सख्त पाबंदियां लगाएगा।
प्रशासन को राज्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति के लिए अदालत की टिप्पणियों पर जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है। एसीएस- सूचना, नवनीत सहगल के हवाले से कहा गया है, "यूपी सरकार शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाएगी बल्कि सख्त प्रतिबंध लगाएगी। यूपी सरकार अपनी टिप्पणियों पर अदालत के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर रही है। इससे पहले लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर समेत अन्य शहरों कोरोनवायरस हाई कोर्ट के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए इस तरह के अंकुश लगाने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने कई निर्देश जारी किए जो वस्तुतः लॉकडाउन के लिए हैं । पीठ ने कहा कि वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका कार्यों सहित आवश्यक सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी हों या निजी, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। हालांकि न्यायपालिका अपने विवेक से काम करेगी।
इसके अलावा जारी आदेशों में यह कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि के अंत तक सभी धार्मिक गतिविधियों और प्रतिष्ठानों को निलंबित करना । शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल भी बंद रहेंगे। आदेश के अनुसार अन्य सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी संगठनों के शिक्षण संस्थान और गतिविधियां बंद रहेंगी।
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