सुप्रीम कोर्ट ने कहा : अॅानर किलिंग नहीं था नीतीश कटारा हत्याकांड
सुप्रीम कोर्ट ने कहा : अॅानर किलिंग नहीं था नीतीश कटारा हत्याकांड
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज नीतीश कटारा के हत्यारों को राहत देते हुए उनके खिलाफ मौत की सजा देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही यह तय हो गया है कि फ़िलहाल नीतीश कटारा के हत्यारों को फांसी कि सजा नहीं होगी. बता दे कि नीतीश कटारा की माँ ने हत्यारों को फांसी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नीतीश कटारा की हत्या अॅानर किलिंग नहीं थी.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कटारा की मां ने कहा कि, "मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूँ और अगली बार ज्यादा सबूतों के साथ वापस आउंगी." बता दे कि वर्ष 2002 में नीतीश कटारा की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अपनी महिला मित्र भारती के साथ एक दोस्त की शादी में गया था. इस दौरान उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई.

नीतीश की हत्या भारती के भाई विकास और विशाल यादव ने की थी, जिन्हे कोर्ट ने बाद में उम्रकैद की सजा सुनायी थी. दोनों आरोपी भारती के भाई थे, इसलिए नीतीश की मां ने इसे अॅानर किलिंग बताया था. हालाँकि कोर्ट ने इसे अॅानर किलिंग मैंने से इंकार कर दिया.

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