निर्भया कांड: दोषियों की फांसी पर मुहर लगाने वाले जज, 17 दिसंबर को कर सकते है पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई

निर्भया कांड: दोषियों की फांसी पर मुहर लगाने वाले जज, 17 दिसंबर को कर सकते है पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई
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नई दिल्ली: 2012 निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के चार दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 17 दिसंबर 2019 को सुनवाई करेगा. जंहा चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ मंगलवार दोपहर 2 बजे पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेंगे. इस पीठ में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर भानुमति भी शामिल हैं. जंहा जस्टिस भूषण और जस्टिस भानुमति ने ही पूर्व में निर्भया के चारों गुनहगारों द्वारा हाई कोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया गया और उन्हें फांसी की सजा देने पर मुहर लगाई थी.

सूत्रों का कहना है कि दूसरी तरफ चारों दोषियों को शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. पेशी के बाद इन सभी गुनहगारों को लग गया कि अब जल्द ही इन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक निर्भया गैंगरेप मर्डर केस के चारों दोषी जिन्हें फांसी की सजा मिली है, अवसाद में आ गए हैं और खाना-पीना भी बहुत कम कर दिया है.

16 दिसंबर को है निर्भया कांड की बरसी- वहीं सोमवार 16 दिसंबर 2019 को निर्भया कांड को 7 साल पूरे हो जाएंगे. 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली की सड़कों पर 6 दरिंदों ने पीड़िता का चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया था. जंहा इसके बाद उसके जनानंगों को रॉड से बुरी तरह जख्मी कर सड़क पर फेंक कर चले गए थे. इसके कुछ दिन बाद पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.निर्भया कांड का मुद्दा देशभर में जोर-शोर से उठा था और हजारों लोग पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे.  6 में से एक आरोपी नाबालिग होने की वजह से उसे सुधार गृह भेज दिया गया. वहीं एक बुजुर्ग आरोपी ने जेल में आत्महत्या कर दी थी.

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