निर्भया मामला: गुनहगारों के सभी कानूनी विकल्प ख़त्म, अब जारी होगा नया डेथ वारंट
निर्भया मामला: गुनहगारों के सभी कानूनी विकल्प ख़त्म, अब जारी होगा नया डेथ वारंट
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नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से कुछ ही देर में नया डेथ वारंट जारी करने कीअपील करेगा. बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प ख़त्म हो चुके हैं. अब तिहाड़ प्रशासन अदालत में नए डेथ वारंट के लिए अर्जी देगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दोषी पवन की दया याचिका भी खारिज की.

जेल मैनुअल के अनुसार, यदि किसी दोषी को फांसी की सजा दी जाती है तो उसे 14 दिनों का वक़्त दिया जाता है, जिससे वह अपनी सभी निजी जिम्मेदारियों को निपटा सके. इस लिहाज से मार्च के तीसरे सप्ताह में दोषियों को फांसी की तिथि दी जा सकती है. अब सिर्फ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसमें केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि चारों को अलग-अलग फांसी दी जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि इन चारों को एक साथ फांसी दी जाएगी.  

आपको बता दें कि निचली अदालत से लेकर शीर्ष अदालत तक चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. इससे पहले निर्भया मामले में दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. दोषी पवन ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की थी.

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