निर्भयाकांड: दोषी मुकेश ने चला नया दाव, कहा- 'मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ'
निर्भयाकांड: दोषी मुकेश ने चला नया दाव, कहा- 'मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ'
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नई दिल्ली: वर्ष 2012 से चलते आ रहे निर्भया केस ने आज के नया रुख ले लिए है, वहीं चौथी बार डेथ वारंट जारी करने केअगले ही दिन निर्भया मामले के दोषी मुकेश ने अब नया पैंतरा चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फिर से क्यूरेटिव पिटीशन (सुधारात्मक याचिका) और राष्ट्रपति केसमक्ष दया याचिका दायर करने की इजाजत मांगी है. जंहा इस बात का पता चला है कि निर्भया के चारों अपराधियों को अपने तमाम कानूनी विकल्पों का उपयोग पहले ही कर चुके हैं. 

मिली जानकारी के अनुसार इसी बात का ध्यान में रखते हुए बीते गुरुवार यानी 5 मार्च 2020 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी करते हुए चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए 20 मार्च 2020 की तारीख तय की जा चुका है. वकील मनोहर लाल शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में मुकेश ने अमाइकस क्यूरी पर आरोप लगाया है. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि उसे नहीं बताया गया कि क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए तीन वर्ष का वक्त होता है. जंहा इस बात का पता चला है कि लिहाजा उसने क्यूरेटिव व दया याचिका फिर से दायर करने की इजाजत दी जाए. मुकेश ने याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ साजिश रची गई है. उसे सही जानकारी नहीं दी गई है. लिहाजा उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है. यहीं वजह है कि उसने रिट याचिका दायर की है.याचिका में कहा गया कि लिमिटेशन एक्ट की धारा-137 के तहत याचिका दायर करने की सीमा निर्धारित है. 

सूत्रों का कहना है कि वहीं जिनमें याचिका दायर करने की समय सीमा निर्धारित नहीं है उसमें 3 वर्ष तक का वक्त होता है. लिहाजा क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की समय सीमा तीन वर्ष है. वहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए मुकेश के लिए क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की सीमा जुलाई 2021 है. याचिका में मुकेश ने आरोप लगाया गया कि अमाइकस क्यूरी ने जबरन दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सुधारात्मक याचिका दायर की. याचिका में कहा गया कि 6 दिसंबर 2019 से लेकर 3 मार्च 2020 तक के बीच निर्भया मामले में दिए आदेशों को निरस्त किया जाना चाहिए. साथ ही उसे फिर से सुधारात्मक व दया याचिका दायर करने की इजाजत दी जाए.

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