कॉस्मेटिक में माइक्रोप्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए NGT ने केंद्र को भेजा नोटिस
कॉस्मेटिक में माइक्रोप्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए NGT ने केंद्र को भेजा नोटिस
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नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने माइक्रोप्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कॉस्मेटिक और बॉडी केयर उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक की मांग को लेकर दायर की गई याचिका में इससे जलीय जीव व पर्यावरण के नुकसान के बारे में बताया गया है।

एनजीटी के प्रमुख स्वतंत्र कुमार की पीठ ने इस मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को सुनवाई के लिए 18 अप्रैल को जवाब देने को कहा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने वकील सुमीर सोधी से पूछा कि क्या यह मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आता है और यह कैसे एऩजीटी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसके जवाब में वकील ने कहा कि माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के बहुुत छोटे-छोटे टुकड़े होते है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ये पर्यावरण व जलीय जीवों के लिए खतरनाक है। इससे दुनिया भर में जल प्रदूषण हो रहा है।

ये उत्पाद जब धुलते है, तो नालियो और सीवरेज के जरिए नदियों व नहरों तक पहुंचते है। इसका आकर 5 मिमी से भी कम होता है। जो माइक्रोप्लास्टिक कॉस्मेटिक या बॉडी केयर में पाए जाते है, वो 1 मिमी से भी छोटे होते है।

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