रियो ओलंपिक : सुशील कुमार को HC से नहीं मिली राहत
रियो ओलंपिक : सुशील कुमार को HC से नहीं मिली राहत
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नई दिल्ली : रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले रेसलर सुशील कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हालांकि कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन को सुशील कुमार को बुलाकर बात करने के लिए कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि फेडरेशन पूरे मामले को ठीक से समझे ताकि भविष्य में कोई समस्या न आए.अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी.

हाई कोर्ट ने कहा, 'सुशील कुमार रेसलिंग फेडरेशन के लिए सम्मानित व्यक्ति होने चाहिए और फेडरेशन उनको बुलाकर उनसे बातचीत करे.' कोर्ट ने फेडरेशन को 5 दिन में जवाब फाइल करने का आदेश दिया है.

सुशील कुमार ने कोर्ट में कहा कि वह नरसिंह यादव से रियो ओलंपिक में जाने से पहले एक मुकाबला चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने ओलंपिक के लिए काफी तैयारी की है. इस पर फेडरेशन ने कहा कि 2 से 3 बार सुशील कुमार ने नरसिंह यादव से किसी भी तरह के मुकाबले को टाला है. ओलंपिक के लिए नरसिंह यादव सुशील कुमार से बेहतर रेसलर हैं.

कोर्ट ने कहा कि सुशील देश के लिए खेल चुके हैं, तो वही दूसरी और नरसिंह यादव को भी उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर चुना गया है. कोर्ट ने फेडरेशन से पूछा कि उसने सुशील को बुलाकर क्यों सारी बातें नहीं बताईं. इसके जवाब में फेडरेशन ने कहा कि सुशील को सारी चीजें पता हैं लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते.

क्या है अपील?


सुशील कुमार ने अर्जी देकर हाईकोर्ट से मांग की है कि नरसिंह यादव के साथ उनका ट्रायल कराया जाए. बता दें कि सुशील कुमार 74 किलोग्राम में कुश्ती के दावेदार हैं.

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