नए मोटर वाहन अधिनियम पर इस राज्य ने भी दिखाया केंद्र को आईना
नए मोटर वाहन अधिनियम पर इस राज्य ने भी दिखाया केंद्र को आईना
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तिरुवंनतपुरमः बीते एक सितंबर से देशभर में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है। इस कानून में नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर भारी जुर्माने का प्रवाधान किया गया है। विपक्ष शासित कई राज्यों ने इस कानून का विरोध करते हुए अपने राज्य में इसके अमल पर रोक लगा दी है। इस लिस्ट में ताजा नाम केरल का जुड़ गया है। हालंकि यहां पर अबी तक इस पर रोक नहीं लगी है। मगर राज्य की सत्ताधारी दल माकपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने इस नियम का विरोध किया है। इन्हें जुर्माने की भारी राशि से दिक्कत है।

उनका कहना है कि इससे आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सत्तारूढ़ माकपा के प्रदेश सचिव कोडियरी बालकृष्णन ने बताया कि अत्यधिक जुर्माना सही नही है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वहीं, विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नितला ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत राजग सरकार ने राज्य सरकारों से बिना परामर्श किए एकतरफा ढंग से भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है। चेन्नितला ने ‘बिना किसी नरमी’ के इस संशोधित कानून को कथित रूप से लागू करने को लेकर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार की आलोचना की।

बड़े राजनीतिक दलों ने जुर्माने में वृद्धि के विरूद्ध लोगों एवं मजदूर संघों के जबर्दस्त विरोध के आलोक में इस कानून की निंदा की है जो एक सितंबर को प्रभाव में आया। बालाकृष्णन ने कहा, ‘बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम की जानी चाहिए। उसके लिए प्रभावी दखल दिया जाना चाहिए। मगर भारी-भरकम जुर्माना लगाने से केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सभी बातों को ध्यान में रखकर मोटर वाहन अधिनियम में बदालव किया जाना चाहिए। बता दे कि तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने इस कानून को अपने यहां लागू नहीं किया है।

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