गुजरात में सख्ती से लागू हुआ ट्रैफिक का नया नियम, पहले राज्य सरकार ने दी थी एक महीने की छूट
गुजरात में सख्ती से लागू हुआ ट्रैफिक का नया नियम, पहले राज्य सरकार ने दी थी एक महीने की छूट
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अहमदाबाद: गुजरात में आज यानि 1 नवंबर से नए ट्रैफिक नियम सख्ती के साथ लागू कर दिए गए हैं, दरअसल राज्य सरकार का नया ट्रैफिक नियम 16 सितंबर से लागू हो गए हैं, किन्तु गुजरात में ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद राज्य सरकार ने एक महीने की रियायत दी थी जो 1 नवम्बर को ख़त्म हो गई. ट्रैफिक कानून से बचने के लिए कई लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स लेकर सड़क पर निकले, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था और कई लोगों के पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं थे.

सूरत में ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की, जिन्हें लगा था कि इलेक्ट्रिक बाइक इस कानून के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बाइक 50 CC से अधिक की है उनपर कारवाई की गई है. वहीं कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस से लड़ते भी दिखाई दिए. जिनके पास वाहन चलते समय नहीं लाइसेंस था न वाहन के कागजात कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए जिन्होंने पहले के चालान का भुगतान भी नहीं किया था. 

नया मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद चालान की राशि बहुत बढ़ गई है. चालान की रकम 10-20 गुना तक बढ़ा दी गी है. सरकार के इस फैसले की कई जगह आलोचना भी की जा रही है. ऐसे में लोगों की शिकायतों का ख्याल रखते हुए गुजरात सरकार ने वाहन चालकों को राहत देने वाला मोटर-व्हीकल बिल लागू किया है. प्रदेश सरकार ने चालान की राशि कम करने की घोषणा की है.

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