हिमाचल आने के लिए आज सैलानी करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, होगी ये मुख्य शर्तें
हिमाचल आने के लिए आज सैलानी करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, होगी ये मुख्य शर्तें
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शिमला: देश के राज्य हिमाचल प्रदेश आने की प्रतीक्षा में बैठे सैलानी बृहस्पतिवार से नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे. जयराम कैबिनेट के दिशा-निर्देशानुसार आईटी डिपार्टमेंट ने ई-पास सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कर दिया है. बृहस्पतिवार से यह सॉफ्टवेयर काम करना आरम्भ कर देगा. सैलानियों को राज्य आने के लिए टूरिस्ट कैटेगिरी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. 24 घंटे में यदि संबंधित जिला उपायुक्त ने आवेदन को सहमत नहीं किया, तो सॉफ्टवेयर स्वयं मंजूरी जारी कर देगा. 

कम से कम दो रात के टूअर पर सैलानी राज्य के विभिन्न इलाकों में घूम सकेंगे. दस वर्ष तक के बच्चों को COVID-19 जांच करवाने से भी छूट दी गई है. सैलानी अब 96 घंटे पूर्व का आरटी-पीसीआर के अतिरिक्त ट्रूनॉट तथा सीबी नॉट जांच की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ सकेंगे. बुधवार को टूरिस्म डिपार्टमेंट ने नये नियमों को जोड़ते हुए एसओपी जारी कर दी है. अब टैक्सी अथवा प्राइवेट गाड़ी के चालक भी क्वारंटीन नहीं होंगे.

टूरिस्म डायरेक्टर देवेश कुमार की तरफ से जारी एसओपी में साफ़ किया है कि पहले कम से कम पांच दिन के लिए होटल बुकिंग करवाने वाले सैलानियों को राज्य में प्रवेश दिया जा रहा है. अब सरकार ने पांच दिन की अवधि को घटाकर दो रात्रि कर दिया है. अब सैलानी 96 घंटे पूर्व करवाई गई COVID-19 जांच की निगेटिव रिपोर्ट लेकर राज्य के बॉर्डर पर पहुंच सकेंगे. पूर्व में 72 घंटे की रिपोर्ट पर ही आने दिया जाता था. इसी के साथ सभी आवश्यक बातों का ध्यान रखा जाएगा.

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