सरकार ने Aadhaar  में नाम बदलने के लिए निकाले नए नियम
सरकार ने Aadhaar में नाम बदलने के लिए निकाले नए नियम
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आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है. UIDAI ने आधार कार्ड में नाम, जन्‍म तिथि और जेंडर बदलवाने का नियम बदल दिया है, जिसे शुक्रवार को नोटिफाई कर दिया गया है| अब कोई भी व्‍यक्ति आधार कार्ड में सिर्फ दो बार नाम परिवर्तन हो सकता है| इसके अलावा जन्‍म तिथि और जेंडर को लेकर भी परिवर्तन हुआ है|

जन्‍म तिथि बदलने का नियम कड़ा- UIDAI ने आधार कार्ड में जन्‍म तिथि परिवर्तित करने के लिए नियम कड़ा कर दिया है| इसके अनुसार अब DoB एक बार ही बदल पाएंगे| वह भी तब जब व्‍यक्ति की DoB आधार एनरोलमेंट की तारीख से 3 साल पहले या बाद में पड़ी हो सकती है|

इस सूरत में बदल सकते हैं Dob - यदि धारक के पास आधार एनरोलमेंट के टाइम पर DoB प्रूफ नहीं है तो UIDAI के पास जो तारीख दर्ज कराई जाएगी उसे ही घोषित DoB मान लिया जाएगा| परन्तु धारक के DoB प्रूफ देने पर उसमें परिवर्तन कराया जा सकेगा| यदि UIDAI के पास DoB में वेरिफाई मार्क लग गया है तो उसे नहीं बदल सकते है|


जेंडर बदलना- UIDAI के अनुसार आधार कार्ड में जेंडर बदलने का मौका सिर्फ एक बार ही मिल सकता है|


तय लिमिट के बाद- निश्चित लिमिट के बाद यदि आप नाम, DoB और जेंडर बदलवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए धारक को UIDAI से संपर्क करना होगा| इसके साथ ही उसे बदलने की ठोस वजह बतानी होगी| ईमेल के तहत ऐसी दरख्‍वास्‍त देने का पता help@uidai.gov.in है|

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