OTT प्लेटफॉर्म के लिए जारी हुआ नया नियम, उल्लंघन करने पर भुगतना पड़ेगा भारी जुर्माना
OTT प्लेटफॉर्म के लिए जारी हुआ नया नियम, उल्लंघन करने पर भुगतना पड़ेगा भारी जुर्माना
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नई दिल्ली: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में OTT प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है. इसमें बताया गया है कि यदि ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में नाकाम रहता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कड़ी कार्रवाई करेंगे. विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है.

यानी कि अबसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार एवं सोनी लिव जैसे सभी OTT प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के साथ तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा. बता दें कि सिनेमाघरों एवं टीवी चैनलों में दिखाई जाने वाली सामग्री में यह पहले से ही अनिवार्य है, जहां फिल्म एवं टीवी कार्यक्रम का आरम्भ और मध्य में कम से कम 30 सेकंड की अवधि का एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाई जाती है.

केंद्र सरकार के इस फैसले के पश्चात् OTT प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने के पश्चात् तंबाकू की खपत के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने में भारत एक वैश्विक नेता बन गया है. वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम प्रबंधक बिनॉय मैथ्यू ने कहा, ‘यह भारत का एक महान एवं अग्रणी कदम है तथा मनोरंजन के जरिए तंबाकू के प्रचार को विनियमित करने में वास्तव में उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना देगा. बता दें कि भारत में प्रत्येक वर्ष तकरीबन 1.35 मिलियन मौतें होती हैं तथा यह तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है. वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष लगभग 80 लाख व्यक्तियों की मौत होती है, जिनमें 13.5 लाख भारतीय होते हैं.

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