अगर 15 अगस्त को आपने तोड़ा ट्रैफिक नियम तो, होगा भारी जुर्माना
अगर 15 अगस्त को आपने तोड़ा ट्रैफिक नियम तो, होगा भारी जुर्माना
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भारत सरकार ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 पास करा लिया है और देश के राष्ट्रपति राम नाथ गोविंद ने भी इसपर मुहर लगा दी है.अब ये बिल पूरे देश में 15 अगस्त से लागू होने जा रहा है. इस बिल में यातायात नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा इमर्जेंसी गाड़ियों जैसे एम्बुलेंस या दमकल गाड़ी को रास्ता ना देने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा अगर किसी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और इसके बावजूद भी वो गाड़ी चला रहा है तो भी 10 हजार रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं. इसी तरह की लंबी रेट लिस्ट हम आपके लिए अपनी इस रिपोर्ट में लेकर आए हैं, कि पहले कौनसे नियम तोड़ने पर कितना देना पड़ता था और 15 अगस्त के बाद कितना देना पड़ेगा. आइए जानते है पूरी जानकारी विस्तार से

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मोदी सरकार द्वारा इस बिल को लागू करने का मकसद क्या था ? तो बता दें सड़का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 18 साल से कम उम्र में ड्राइव करने वाले या फिर बिना लाइसेंस के ड्राइविंग, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, ओवर-स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे अपराधों के लिए अब सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं और जुर्माना भी भारी लगाया जाएगा.इसलिए अब अगर कोई भी ट्रैफिक उल्लघंन करता है तो जुर्माना 10 गुणा तक भरना पड़ सकता है. 15 अगस्त से जुर्माने की नई रेट लिस्ट लागू हो जाएगी. 

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अब बिना लाइसेंस के अगर कोई ड्राइव करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपये की जगह 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.अगर कोई डिस्क्वालीफाई होने पर भी गाड़ी ड्राइव करता है तो 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा पहले ये जुर्माना 500 रुपये का था.अगर कोई ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा है तो उस पर 400 रुपये की जगह 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा.

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रैश ड्राइव करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो जुर्माना 1000 रुपये के बजाए 5000 रुपये देना होगा.ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान अब 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है. ना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की बजाए 1000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा.रेड लाइट जम्प करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 500 रुपये का जुर्माना और 1 साल की जेल भी हो सकती है। पहले 100 रुपये हुआ करता था.टू-व्हीलर पर दो से ज्यादा लोग बैठाकर चलने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है.

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बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है.इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपये की बजाए अब 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा.एम्बुलेंस या किसी और इमरजेंसी व्हीकल का रास्ता रोकने पर अब से 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा.गाड़ी में लिमिट से ज्यादा पैसेंजर बैठाने पर भी अब 1000 रुपये प्रति पैसेंजर जुर्माना देना होगा.इसके अलावा अगर कोई जुवेनाइल लापरवाही से गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक या फिर उनके माता-पिता को 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है और साथ ही जुवेनाइल पर जुवेनाइल जस्टिस एक्स के अंडर मुकदमा चलाया जाएगा.

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