लव जिहाद के खिलाफ इस राज्य में आएगा नया कानून!
लव जिहाद के खिलाफ इस राज्य में आएगा नया कानून!
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मुंबई: महाराष्ट्र में शीघ्र ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है। ख़बरों के अनुसार, प्रदेश में लव जिहाद के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। इसके चलते भाजपा MLA काफी वक़्त से लव जिहाद कानून की मांग कर रहे हैं। जिसको लेकर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार शीघ्र प्रदेश में अधिनियम पेश कर सकती है। 

लव जिहाद कानून पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लव जिहाद कानून के सिलसिले में विभिन्न प्रदेशों में मौजूद कानूनों को देख रहे हैं। उसी के मुताबिक, हम इसे तय करेंगे एवं तैयार करेंगे। हमने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।
बता दें कि वर्तमान में यूपी, मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों में लव जिहाद के खिलाफ कानून हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूद कानून में शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन, किसी से भी झूठा विवाह करवाना, ऐसी शादी को बढ़ावा देना, कानून के तहत अपराध है। अपराधी पाए जाने पर आरोपी को 3 से 5 वर्ष की जेल एवं दो लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 

वही इसके साथ ही कानून के अनुसार अगर पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम है या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो चार से सात वर्ष तक कारावास और कम से कम तीन लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई संगठन इस अपराध में सम्मिलित होता है तो 3 से 10 वर्षों तक की सजा का प्रावधान है। 

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