तेलंगाना में 1 नवंबर से लागू होगी नई आबकारी नीति
तेलंगाना में 1 नवंबर से लागू होगी नई आबकारी नीति
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तेलंगाना सरकार ने शराब लाइसेंस 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। लाइसेंस प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को समाप्त होनी थी, लेकिन इसे एक और महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। नई आबकारी नीति 1 नवंबर से लागू होगी। करीब 2,000 लाइसेंसी शराब की दुकानें प्रतीक्षा में हैं। तेलंगाना सरकार ने पहली बार एससी, एसटी और बीसी के लिए शराब लाइसेंस आरक्षण की घोषणा की, जो नई आबकारी नीति का एक हिस्सा है।

संभावना है कि नई नीति से लाइसेंस शुल्क बढ़ जाएगा। सरकार द्वारा नई शराब नीति की घोषणा के बाद आबकारी विभाग ने कहा कि वे एससी और एसटी समुदायों को लाइसेंस शुल्क और आवेदन शुल्क में रियायतें देने की भी योजना बना रहे हैं. सरकार की ओर से शराब की दुकानों के टेंडर और नीलामियों में आरक्षण देकर पिछड़ी जातियों के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आरक्षण दिया गया है.

राज्य सरकार को वर्तमान में राज्य में शराब की बिक्री से सालाना 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई होती है। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि लाइसेंस शुल्क 15% से बढ़ाकर 40% किया जाएगा। जिलों में फीस में 25 फीसदी, नगर पालिकाओं में करीब 30 फीसदी से 35 फीसदी और 20 लाख या इससे अधिक आबादी वाले इलाकों में 40 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा, अधिकारियों ने आवेदन शुल्क को मौजूदा 2 लाख रुपये से बढ़ाने की योजना बनाई है। 2019 में, आवेदन शुल्क 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया था। सरकार को खुदरा विक्रेताओं से 48213 आवेदन प्राप्त हुए और उस समय 972 करोड़ रुपये की आय हुई।

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