घरेलू सहायिका की हत्या के मामले में गवाह रामपाल के बयान दर्ज
घरेलू सहायिका की हत्या के मामले में गवाह रामपाल के बयान दर्ज
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नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को बंद कमरे व कैमरे की निगरानी में बसपा नेता एवं पूर्व सासद धनंजय सिंह के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में घरेलू सहायिका की हत्या के मामले में गवाह रामपाल के बयान दर्ज हुए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल के समक्ष सुबह रामपाल पेश हुआ। उसके आने के बाद अदालत ने दोनों पक्षों व उनके वकीलों के अलावा अन्य सभी को बाहर भेज दिया। सूत्रों की मानें तो रामपाल ने घटना के संबंध में अदालत को विस्तृत जानकारी दी। गवाह ने कहा कि डॉ. जागृति छोटी सी भी गलती होने पर घरेलू सहायकों की बुरी तरह पिटाई करती थीं। घरेलू सहायिका राखी को उन्होंने इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि उसकी नवंबर 2013 में मौत हो गई। रामपाल ने बताया कि एक बार उसने कार पर कवर ढकने में एक सुरक्षा गार्ड की मदद की थी तो डॉ. जागृति ने यह कहते हुए कि तू पुलिस वालों से दोस्ती करता है उसकी पिटाई कर दी थी। गवाहों के बयान मंगलवार को भी जारी रहेगे।

रामपाल ने इससे पहले 13 जुलाई को अपने बयान में कहा था कि वह दिसंबर 2012 से पूर्व सांसद के सरकारी आवास में काम कर रहा है। रामपाल ने कहा की वह मेरा मेहनताना भी नही देती थी. डॉ. जागृति सिंह उसे हंटर, डंडे व लात-घूसों से मारती थीं। यहां बता दें कि गत छह जून को अदालत ने धनंजय सिंह को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया था, मगर उनके खिलाफ सुबूत मिटाने के मामले में आरोप तय किए गए हैं। वहीं, मामले में आरोपी डॉ. जागृति सिंह के खिलाफ हत्या, जान से मारने की धमकी देने, बंधक बनाकर रखने, घातक हथियार से जानलेवा हमला करने और बेरहमी से मारपीट करने के आरोप तय किए गए हैं। हालांकि, अदालत ने डॉ. जागृति को मजदूरी के लिए घरेलू सहायिका की खरीद-फरोख्त और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप से बरी कर दिया है।
 
पूर्व सासद के साउथ एवेन्यू स्थित सरकारी आवास से चार नवंबर 2013 को घरेलू सहायिका राखी का शव बरामद किया गया था। इस दौरान उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो चला था कि अत्यधिक पिटाई के कारण उसकी मौत हुई है। धनंजय सिंह व डॉ. जागृति सिंह को पांच नवंबर 2013 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तथा तभी से यह कोर्ट में  विचाराधीन था। 

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