न डॉक्टर, न बुजुर्ग, न ही खिलाड़ी..., अब ट्रेन टिकट में सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट, रेलवे ने ख़त्म की ये रियायतें
न डॉक्टर, न बुजुर्ग, न ही खिलाड़ी..., अब ट्रेन टिकट में सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट, रेलवे ने ख़त्म की ये रियायतें
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नई दिल्ली: ट्रेन टिकट पर कई यात्रियों को प्राप्त होने वाली छूट को भारतीय रेलवे ने समाप्त कर दिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते सप्ताह लोकसभा में बताया कि कोरोना महामारी के चलते 20 मार्च 2020 को रेलवे ने कई छूट को पाबंदी लगा दी थी तथा फिलहाल इस प्रतिबंध को हटाने का कोई विचार नहीं है. रेलवे पहले वृद्ध लोगों को भी ट्रेन टिकट पर कुछ छूट देता था, मगर अभी इस पर भी पाबंदी लगी है. रेल मंत्रालय के अनुसार, कोरोना से पहले रेलवे 53 कोटियों में ट्रेन टिकट पर छूट देता था. मगर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी सिर्फ दिव्यांगजनों की 4 कोटियां तथा रोगियों-विद्यार्थियों की 11 कोटियों को ही छूट मिल रही है. 

अब किन-किन लोगों को मिल रही रियायत?

1- दिव्यांगजन:-
* शारीरिक तौर पर विकलांग ऐसे व्यक्तियों को किराये में छूट प्राप्त होती है जो किसी सहयोगी के बगैर यात्रा नहीं कर सकते. ऐसे लोगों को फर्स्ट तथा सेकंड एसी में 50 प्रतिशत तथा शेष क्लास में 75 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होती है.
* नेत्रहीनों को भी राजधानी तथा शताब्दी गाड़ियों की थर्ड एसी और कुर्सी यान की टिकट पर 25 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है. ये रियायत नेत्रहीन व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे एक शख्स को भी मिलती है.
* मानसिक तौर पर विकलांग व्यक्ति तथा उसके साथ यात्रा कर रहे एक साथी को मंथली और क्वार्टली पास पर 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है.
* मूक-बधिर शख्स एवं उसके साथ यात्रा कर रहे एक यात्री को भी ट्रेन टिकट तथा मंथली या क्वार्टली पास पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है.

2- मरीज:-
* जांच या उपचार के मकसद से यात्रा कर रहे कैंसर मरीज एवं उसके साथी यात्री को 75 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है. ये छूट स्लीपर और थर्ड एसी में 100 प्रतिशत तक रहती है. जबकि फर्स्ट एवं सेकंड एसी में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है.
* थैलीसिमिया के मरीज को भी फर्स्ट और सेकंड एसी की टिकट में 50 प्रतिशत तथा शेष क्लास की टिकटों में 75 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है. ये छूट उसके साथ यात्रा करने वाले को भी प्राप्त होती है. यही छूट हार्ट और किडनी की दिक्कत से जूझ रहे मरीजों को भी मिलती है.
* हैमोफीलिया के मरीज तथा उसके साथ यात्रा कर रहे एक यात्री को ट्रेन टिकट में 75 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है. फर्स्ट या सेकंड एसी के टिकट पर छूट नहीं प्राप्त होती है.
* टीबी या लुपस वलगेरिस से पीड़ित रोगियों को उपचार या जांच के लिए यात्रा करने पर टिकट में 75 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है. यही छूट कुष्ट मरीजों को भी मिलती है. इन रोगियों को फर्स्ट या सेकंड एसी के टिकट पर कोई छूट नहीं दी जाती.
* एड्स तथा ऑस्टोमी के रोगियों को सेकंड क्लास की टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है. ऐसे रोगियों को मंथली और क्वार्टली पास बनवाने पर भी 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है.
* अप्लास्टिक एनीमिया एवं सिकल सैल एनीमिया के रोगियों को स्लीपर, एसी 2 टियर, थर्ड एसी, कुर्सी चेयर कैटेगरी की टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है. हालांकि, ये छूट तभी परैत होती है जब मरीज मेल या एक्सप्रेस गाड़ियों के मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में उपचार के लिए यात्रा करते हैं.

इन लोगों को मिलनी वाली छूट अभी बंद:-
* वरिष्ठ नागरिक: 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग पुरुषों को किराये में 40 प्रतिशत तथा 58 वर्ष से ऊपर की वृद्ध महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट मिलनी बंद हो गई है. 
* पुरस्कार प्राप्तकर्ता: राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा भारतीय पुलिस पुरस्कार के विजेताओं को 60 वर्ष के पश्चात् किराये में छूट प्राप्त होती है. पुरुषों को 50 प्रतिशत तथा महिलाओं 60 प्रतिशत छूट प्राप्त होती थी. श्रम पुरस्कार विजेताओं को 75 प्रतिशत, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों को 50 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार विजेताओं को 50 प्रतिशत छूट प्राप्त होती थी.
* युद्ध शहीदों की विधवा: आतंकवादी या उग्रवादी घटनाओं में शहीद हुए पुलिसकर्मी या पैरा मिलिट्री फोर्स के शहीद सैनिकों की पत्नी को सेकंड क्लास और स्लीपर में 75 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती थी. कारगिल युद्ध तथा श्रीलंका में कार्रवाई के चलते शहीद हुए सैनिकों की पत्नी को भी यही छूट मिलती थी.
* छात्र: अपने घर या शैक्षणिक दौरों पर जाने वाले विद्यार्थियों को 50-75 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होती थी. ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को साल में एक बार शैक्षणिक दौरे पर जाने के लिए सेकंड क्लास की टिकट पर 75 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती थी. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की विद्यार्थियों को भी यही छूट थी. UPSC या SSC की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को सेकंड क्लास में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती थी. 35 वर्ष तक के स्कॉलर, भारत सरकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले विदेशी विद्यार्थियों को भी सेकंड और स्लीपर क्लास की टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती थी.
* युवा: राष्ट्रीय युवा परियोजना तथा मानव उत्थान समिति के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जा रहे युवाओं को 40 से 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती थी. केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे युवाओं को 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट थी. स्काउटिंग ड्यूटी के लिए स्काउट्स तथा गाइड्स को भी सेकंड और स्लीपर क्लास में 50 प्रतिशत की छूट थी.
* किसान: प्रदर्शनी में हिस्सा लेने जा रहे किसानों को सेकंड तथा स्लीपर क्लास में 25 प्रतिशत की छूट थी. सरकार की खास गाड़ियों में यात्रा करने वाले किसानों को 33 प्रतिशत छूट प्राप्त होती थी. फार्मिंग या डेयरी संस्थानों का दौरा करने वाले किसान यात्रियों को सेकंड तथा स्लीपर क्लास की टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती थी.
* कलाकार और खिलाड़ी: परफॉर्मेंस के लिए जा रहे कलाकारों तथा फिल्म से जुड़े टेक्नीशियन को 50-75% की छूट प्राप्त होती थी. स्टेट या नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों को भी 50 से 75 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती थी. 
* पत्रकार: केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मीडिया से संबंधित काम के लिए यात्रा करने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती थी. पत्रकार वर्ष में दो बार पत्नी और बच्चे के साथ भी छूट के साथ यात्रा कर सकते थे.
* डॉक्टर-मेडिकल स्टाफः किसी भी मकसद से यात्रा कर रहे एलोपैथिक चिकित्सकों को टिकट पर 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती थी. इसके अतिरिक्त नर्स को भी छुट्टी या ड्यूटी के लिए सेकंड तथा स्लीपर क्लास की टिकट पर 25 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती थी.

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