अब निजी कंपनी के कर्मचारियों को मिल सकता है यह अधिकार
अब निजी कंपनी के कर्मचारियों को मिल सकता है यह अधिकार
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नई दिल्ली : महाराष्ट्र से एनसीपी की सांसद ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल को पेश किया है, इस बिल की खास बात यह है कि इसमें ऐसा प्रावधान है जिसके अनुसार, नौकरी करने वाले लोग अपने ऑफिस आवर्स के बाद कंपनी से आने वाले फोन कॉल्स और ईमेल का जवाब न देने का अधिकार हासिल कर लेंगे.

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कई अन्य देशों में भी यह नियम 

जानकारी के लिए बता दें 'द राइट टू डिस्कनेक्ट' बिल कर्मचारियों के स्ट्रेस और टेंशन को कम करने की सोच के साथ लाया गया है. इससे कर्मचारी के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच के तनाव को कम करने में मदद मिलेगी. बता दें दुनिया के कई देश भी इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, इसी तरह के प्रावधानों के साथ एक कानून फ्रांस में भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लागू किया गया है. साथ ही कई अन्य देशों में भी इसे पेश किया गया है और ऐसा कानून बनाने पर चर्चा चल रही है.

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सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार पिछले साल दिसंबर को पेश किए गए इस विधेयक में बताया गया है. एक कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी. जिसमें आईटी, कम्युनिकेशन और लेबर मंत्री शामिल होंगे. डिजिटल माध्यमों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित करने की बात है.अगर यह बिल कानून का रूप ले लेगा तो ऑफिस आवर्स के बाद किए गए मेल का जवाब न देने पर कंपनी अपने कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी. 

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