अनिल अंबानी के खिलाफ होगी दिवालिया की कार्रवाई, 1200 करोड़ के कर्ज का मामला
अनिल अंबानी के खिलाफ होगी दिवालिया की कार्रवाई, 1200 करोड़ के कर्ज का मामला
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मुंबई: अनिल अंबानी की दिक्कतें और बढ़ गई है. नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया की कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) का 1200 करोड़ रुपये का कर्ज न चुका पाने के कारण उनके खिलाफ यह आदेश आया है. उल्लेखनीय है कि स्टेट बैंक ने वर्ष 2016 में अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और रिलायंस इंफ्राटेल (RITL) को यह लोन दिए थे.

अनिल अंबानी ने इन लोन के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत गारंटी दी थी. अब दोनों कंपनियां बंद हो गई हैं. इसी कारण SBI को मुंबई NCLT में आग्रह करना पड़ा. बैंक ने मांग की कि दिवालिया कानून के अनुसार, अनिल अंबानी से यह रकम वसूली की अनुमति दी जाए, क्योंकि उन्होंने इस क़र्ज़ की पर्सनल गारंटी दी है. NCLT मुंबई ने अपनी टिप्पणी में कहा कि, 'RCOM और RITL दोनों ने जनवरी 2017 में कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट किया है. उनके खाते को 26 अगस्त 2016 से ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेर कर दिया गया था.'

आपको बता दें कि वर्ष 2019 की शुरुआत में RCom ने बैंकरप्शी यानी दिवालिया होने के लिए आवेदन करते हुए बताया था कि उसके उपर लगभग 33,000 करोड़ रुपये का कर्ज है. हालांकि, बैंकों का कहना है कि उनका अगस्त 2019 तक RCom पर 49,000 करोड़ रुपये का कर्ज बाकी है. इसी वर्ष मार्च में SBI बोर्ड ने RCom के लिए एक समाधान योजना पेश की, जिसमें यह कहा गया था कि लगभग 50 फीसदी की रियायत देते हुए बैंक अपना 23,000 करोड़ रुपये वसूल लेंगे.

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