NCLAT ने मैक्डोनाल्ड्स-बख्शी समझौते पर लगाई रोक, जाने पूरा मामला
NCLAT ने मैक्डोनाल्ड्स-बख्शी समझौते पर लगाई रोक, जाने पूरा मामला
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नई दिल्लीः नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट टिब्यूनल यानि एनक्लैट ने सीपीआरएल के मालिक विक्रम बख्शी को बड़ा झटका देते हुए उन्हें बगैर इजाजत के विदेश जाने पर रोक लगा दिया है। एनक्लैट ने मैक्डोनाल्ड्स और उसकी भारतीय सहयोगी रही सीपीआरएल के मालिक विक्रम बख्शी को आपसी समझौते पर भी रोक लगा दिया है। एनक्लैट ने कहा है कि वह दिग्गज अमेरिकी फास्ट फूड चेन मैक्डोनाल्ड्स और उत्तर-पूर्वी भारत में उसकी सहयोगी रही कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीपीआरएल) के बीच हुए सौदे की समीक्षा करेगी।

टिब्यूनल के मुताबिक सीपीआरएल के मालिक विक्रम बख्शी द्वारा सीपीआरएल में अपने शेयर मैक्डोनाल्ड्स के हाथों बेचने संबंधी सौदे की समीक्षा की जाएगी। न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि मैक्डोनाल्ड्स और विक्रम बख्शी के बीच हुआ समझौता प्रथम दृष्ट्या डेट रिकवरी टिब्यूनल (डीआरटी) के आदेशों का उल्लंघन है और इसका क्रियान्वयन रोका जाए।

भारत में मैक्डोनाल्ड्स के स्टोर चलाने का अधिकार दो कंपनियों को मिला था। इसके तहत उत्तर व पूर्वी भारत में कंपनी के स्टोर विक्रम बख्शी नियंत्रित सीपीआरएल चलाती थी, जबकि पश्चिम और दक्षिण भारत के लिए यह अधिकार अमित जाटिया नियंत्रित वेस्टलाइफ डेवलपमेंट के पास है। सीआरपीएल ने वर्ष 1995 में 50:50 भागीदारी के साथ अगले 25 वर्षो के लिए मैक्डोनाल्ड्स स्टोर चलाने का अधिकार प्राप्त किया था। बता दें कि मैक्डोनाल्ड्स और सीआरपीएल के बीच विवाद चल रहा है। 

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