नवाज़ शरीफ को जेल से मिली राहत
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इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ऊपर चल रहे केस में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यहां की जवाबदेही अदालत को साफ साफ़ निर्देश दिए है कि वह जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों को अगले 6 हफ्ते के अंदर ही समाप्त करें. यहाँ के अखबारों के मुताबिक पीएमएल-एन के 68 वर्षीय नेता शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में अल-अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट मामलों में पेश हुए. 

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 इस मामले में समयसीमा के विस्तार की मांग करने वाले आवेदन पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बचाव पक्ष के वकील दिए गए वक्त में अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे. मामले में अदालत ने जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अरशद मलिक को आदेश दिया है कि वह हर सप्ताह शीर्ष अदालत को मामले पर प्रगति की जानकारी दे.

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गौरतलब है कि पाक के पूर्व पीएम नवाज़  उनकी बेटी मरियम (44) और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर (54) लंदन में अवैध कमाई से 4 फ्लैट खरीदने के मामले में क्रमश: 10 वर्ष, 7 वर्ष और एक वर्ष की जेल की सजा काट रहे हैं.  वे रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं.

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