'33 साल पुराने केस में अब न मिले सजा..', सुप्रीम कोर्ट से बोले सिद्धू, हुई थी बुजुर्ग की मौत
'33 साल पुराने केस में अब न मिले सजा..', सुप्रीम कोर्ट से बोले सिद्धू, हुई थी बुजुर्ग की मौत
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अमृतसर: पंजाब कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 33 वर्ष पुराने रोड रेज मामले में शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर किया है। इसमें सिद्धू ने मामले पर दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज करने की अपील की है। अपने सियासी और खेल करियर को बेदाग बताते हुए सिद्धू ने कहा है कि एक सांसद के तौर पर भी उनका रिकॉर्ड बेजोड़ रहा है। सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। इस मामले में उन पर पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है। अब उन्हें आगे सजा नहीं दी जानी चाहिए।

बता दें कि, 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़ित परिवार की याचिका पर सिद्धू को सितम्बर 2018 में नोटिस भेजा गया था। इस घटना में 65 वर्षीय बुजुर्ग गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। इस केस में सिद्धू के साथ उनके साथी रुपिंदर सिंह संधू भी आरोपित हैं। नोटिस के जवाब में सिद्धू ने कहा है कि, 'एक राजनेता के रूप में मैंने काफी सारे सामाजिक और जनहित के कार्य किए हैं। मैंने तमाम जरूरतमंदों की मदद की है। कई प्रोजेक्टों को स्थापित करने में सहयोग दिया है। इसलिए मैं अब और अधिक दंडित किए जाने योग्य नहीं हूँ। आरोपी और पीड़ित के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। साथ ही मेरे द्वारा किसी हथियार का प्रयोग भी नहीं किया गया था।'

बता दें कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ए एम् खानविलकर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ कर रही है। मई 2018 में सर्वोच्च न्यायालय से ही सिद्धू पर 1,000 रुपए जुर्माना लगाया गया था। सिद्धू पर धारा 323 IPC के तहत कार्रवाई हुई थी। इसमें अधिकतम 1 साल की जेल और 1,000 रुपए जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है। पीड़ित परिवार की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा जिरह कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने शीर्ष अदालत से तमाम सबूतों की एक बार फिर से जाँच की माँग की है।

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