Karnataka Crisis को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
Karnataka Crisis को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
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कर्नाटक संकट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल तीन याचिकाओं पर शुक्रवार को एक साथ सुनवाई की. अदालत ने सभी याचिकाओं पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए. साथ ही कर्नाटक विधानसभा अध्‍यक्ष को बागी विधायकों के इस्‍तीफों पर फैसला लेने के लिए मंगलवार तक की मोहलत दे दी. शीर्ष अदालत अब मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करेगी. अदालत के आदेश से साफ है कि विधानसभा स्पीकर न तो बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेंगे और ना ही उन्‍हें अयोग्‍य करार दे पाएंगे. आइए जानते है पूरी जानकारी विस्तार से

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इस मामले में सुप्रीम के आदेश के बाद कर्नाटक के बागी विधायक गुरुवार को विधानसभा के अध्यक्ष केआर रमेश कुमार (Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar) के समक्ष पेश हुए. रमेश कुमार ने बताया कि जिन विधायकों के इस्तीफे निर्धारित प्रारूप में नहीं थे, वे अब सही प्रारूप में प्राप्त हो गए हैं. वह परखेंगे कि इस्तीफे स्वेच्छा से दिए गए हैं और प्रामाणिक हैं या नहीं. बेंगलुरु में स्पीकर से मुलाकात के बाद 14 बागी विधायक गुरुवार शाम को मुंबई लौट गए. मुंबई में एक स्थानीय भाजपा नेता ने बताया कि ये विधायक अभी दो और दिन मुंबई में ही रुकेंगे. सुप्रीम कोर्ट आज फिर मामले की सुनवाई करेगा. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दे​ कि सत्तारूढ़ कांग्रेस-जदएस गठबंधन के 16 बागी विधायकों के इस्तीफे से संकट में घिरी कुमारस्वामी सरकार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का बहादुरी और एकजुटता से सामना करने के लिए तैयार है. गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने विश्वास जताया कि उनकी सरकार बनी रहेगी. इस्तीफा देने की भाजपा की मांग पर कुमारस्वामी ने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं? इस समय मुझे इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? कांग्रेस नेता और राज्य के सिंचाई मंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि विधायकों पर अच्छी भावनाएं हावी रहेंगी और वे अपने इस्तीफे वापस ले लेंगे.

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