घर में शौचालय नही होने पर, नही लड़ पाएंगे चुनाव
घर में शौचालय नही होने पर, नही लड़ पाएंगे चुनाव
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पटना: अब बिहार में एक नया नियम लागु किया गया इस नियम के अंतर्गत जो व्यक्ति मुखिया, जिला बोर्ड अध्यक्ष या वार्ड सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसके घर शौचालय होना अनिवार्य है। अगर घर में शौचालय नही है तो वह व्यक्ति बिहार में किसी भी चुनाव के लिए अयोग्य माना जाएगा।

बिहार विधानसभा में बुधवार को पारित किए गए बिहार पंचायत राज (संशोधन) बिल, 2015 में होने वाले सभी तरह के चुनावों के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इनमें उम्मीदवार के घर में शौचालय होना भी एक है। यह नियम 31 जनवरी, 2016 से लागू हो जाएगा।

विधानसभा में बिल पेश करने वाले बिहार के पंचायती राज मंत्री विनोद प्रसाद यादव ने कहा, 'किसी भी चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय एक शपथ-पत्र देना होगा, जिसमें वह यह दावा करेगा कि उसके घर में शौचालय है।' विनोद आगे बताते हैं, 'इस नियम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय और स्वच्छता सुनिश्चित करना चाहते हैं। गांव में अधिकांश लोगों के घर में शौचालय नहीं होता और लोग खेतों में जाते हैं। इससे आसपास का वातावरण दूषित होता है।

 इस बात पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तर्क देते हुए बता रहे है की बिहार में हर घर में शौचालय नियम लाकर गुजरात की नकल की गई है। गुजरात में इसी तरह का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने से ठीक एक दिन पहले 1 अक्टूबर 2014 को पारित किया गया था।

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