राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा : नीट-2 रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा : नीट-2 रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
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नई दिल्ली:मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिनों पूर्व 24 जुलाई को आयोजित  हुई राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) के दूसरे भाग की परीक्षा रद्द करने से मंगलवार को इनकार कर दिया.न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कथित तौर पर पेपर लीक होने के मद्देनजर नीट-2 को रद्द करने संबंधी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसकी जांच उत्तराखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं और अगर जांच में किसी तरह की गड़बड़ी साबित होती है तो याचिकाकर्ता नैनीताल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह हर मामले की निगरानी नहीं कर सकती. इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दलील दी कि गत 24 जुलाई को हुई परीक्षा का प्रश्नपत्र और गत 21 जुलाई को हल्द्वानी के रामनगर में जब्त किया गया प्रश्नपत्र एक जैसा नहीं है.याचिकाकर्ता ने नीट-2 को रद्द करने और आगामी 17 अगस्त को जारी किए जाने वाले परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने की मांग की थी.

2015 में भी इसी तरह लीक हुआ था पेपर

उसने दलील दी थी 21 जुलाई को हल्द्वानी पुलिस ने रामनगर के एक रिसॉर्ट से उत्तर प्रदेश और बिहार से आए 44 छात्रों को पकड़ा था, जिनके मोबाइल फोन से पेपर के प्रश्न मिले थे, जो व्हॉट्सऐप के जरिए भेजे गए थे.याचिकाकर्ता ने कहा था कि वर्ष 2015 में भी इसी तरह पेपर लीक हुआ था और बाद में शीर्ष अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए थे.

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