नरोदा पाटिया नरसंहार: सुप्रीम कोर्ट ने दी चार दोषियों को जमानत
नरोदा पाटिया नरसंहार: सुप्रीम कोर्ट ने दी चार दोषियों को जमानत
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में चार दोषियों की जमानत को मंजूरी दे दी है। राज्य में 2002 में दंगों के दौरान हुए इस नरसंहार में 97 लोगों की हत्या हुई थी। न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर के नेतृत्व वाली बेंच ने चार दोषियों उमेशभाई सुराभाई भारवाड़, राजकुमार, पद्मेंद्रसिंह जसवंतसिंह राजपूत और हर्षद उर्फ मुंगडा जिला गोविंद छाड़ा परमार की जमानत पर मंगलवार को हरी झंडी दे दी है।

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उल्लेखनीय है कि नरोदा पाटिया नरसंहार की यह घटना गोधरा में ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में हुए अग्निकांड के एक दिन बाद की है। इस घटना में अहमदाबाद के नरोदा पाटिया इलाके में 28 फरवरी 2002 को भीड़ ने 97 लोगों की हत्या हो गई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने गत वर्ष 20 अप्रैल को इस मामले के 29 आरोपियों में से 12 को दोषी करार दिया था और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व मंत्री माया कोदनानी समेत 17 अन्य को मामले से बरी कर दिया था।

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वहीं निचली अदालत ने सभी 29 आरोपियों को दोषी करार दिया था। किन्तु अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नरसंहार मामले में चार दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। आपको बता दें कि इस नरसंहार के कारण गुजरात के तात्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की भी कड़ी निंदा हुई थी।

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