गुजरात दंगो पर आया बड़ा फैसला
गुजरात दंगो पर आया बड़ा फैसला
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2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार में केस में स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी विधायक माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत 32 को दोषी ठहराया था. आज इस केस का फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाते हुए बीजेपी विधायक रही माया कोडनानी को बरी कर दिया है, जबकि बाबू बजरंगी को दोषी करार दिया गया है. हाईकोर्ट ने उनकी उम्रकैद की बरकरार रखी है. गुजरात दंगे के बाद नरोदा पाटिया में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी. जबकि 33 लोग घायल हुए थे. इस केस में हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने पिछले साल अगस्त में फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसपर आज कोर्ट ने फैसला दिया.

दरअसल, इस केस में एसआईटी स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी विधायक माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत 32 को दोषी ठहराया था. इनमें से कोडनानी को 28 साल की कैद और बाबू बजरंगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. बाकी सात दोषियों को 21 साल की जेल और अन्य को 14 साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं, सबूतों के अभाव में 29 अन्य आरोपी बरी हो गए थे.


मामला 16 बरस पहले का है जब 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा पाटिया में भीषण नरसंहार किया गया और  27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां जलाई गई और इन लपटों में पूरा गुजरात जला था. नरोदा पाटिया में हुए दंगे में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी. इसमें 33 लोग जख्मी भी हुए थे.

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