Sep 03 2015 09:36 AM
नई दिल्ली : कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया को न्याय मिलने की राह में एक और अडंगा आ गया है. कैप्टन को न्याय दिलाने का दावा करने वाली केंद्र सरकार अब मामले में इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जाएगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह पाकिस्तान जेल में बंद भारतीय युद्धबंदियों और कैप्टन कालिया की हत्या के मामले को लेकर अकेले इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि मामले को लेकर वह अकेले अंतरराष्ट्रीय अदालत नहीं जा सकती है, क्योंकि इसके लिए भारत-पाकिस्तान दोनों देशों का राजी होना आवश्यक है. केंद्र ने कहा कि दोनों ही देश राष्ट्रमंडल में शामिल हैं और इसके सदस्यों में सैन्य झगड़ों को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में नहीं ले जाने को लेकर सहमती बनी है.
क्या था मामला?*
कारगिल युद्ध के समय कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बना लिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी थी. इस मामले में केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कही थी.
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