NIA ने तस्कर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र किया दायर
NIA ने तस्कर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र किया दायर
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। गुजरात के गांधीधाम निवासी इंद्रेश कुमार निषाद नाम के आरोपी के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। सलाया में नशीला पदार्थ बरामद करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एजेंसी ने निषाद को आईपीसी की धारा 120 बी, धारा 21 (सी), धारा 8 (सी), 25 और 29 एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत आरोपित किया। गुजरात एटीएस ने अगस्त 2018 में अजीज अब्दुल भगद की गिरफ्तारी से संबंधित मामला शुरू में दर्ज किया था। और 4.949 किलो हेरोइन बरामद किया। जबकि जांच की गई थी, सात और आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। 

एनआईए ने जुलाई 2020 में मामला फिर से दर्ज किया था और जांच अपने हाथ में ले ली थी। इससे पहले, एनडीपीएस और यूए (पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले में आठ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। तब जांच में पता चला कि अरशद अब्दुल रजाक सोटा उर्फ राजू दुबई और दो फरार पाकिस्तानी नागरिक हाजीसाब उर्फ भाईजान और नबी बख्श ने दुबई में समुद्री रास्ते से पाकिस्तान से गुजरात में हेरोइन की तस्करी करने की साजिश रची थी। 500 किलो हेरोइन पाकिस्तानी मछली पकड़ने के जहाज में लाई गई थी। बाद में, इसे भारतीय क्षेत्रीय जल में, जखाऊ बंदरगाह, कच्छ से 7-8 मील की दूरी पर अजीज अब्दुल भगद से संबंधित "नागनी मुस्तफा" नामक एक भारतीय पोत और एक अन्य नाव तक पहुंचाया गया। 

जांच में आगे खुलासा हुआ कि जीरा और सूवा की बोरियों में छिपाकर रखी गई 300 किलोग्राम नशीली दवाओं की खेप को अक्षर ट्रांसपोर्ट के जरिए आरोपी नजीर अहमद, मंजूर अहमद और वांछित आरोपी सिमरनजीत सिंह संधू द्वारा अमृतसर, पंजाब ले जाया गया। जबकि, 200 किलोग्राम हेरोइन की अंतिम खेप रजाक एडम सुमरा द्वारा करीम मोहम्मद सिराज और सुनील विट्ठल बरमासे को दी गई, जिन्होंने इसे आगे गांधीधाम में इंद्रेश कुमार निषाद को दिया। फिर खेप को लोड किया गया और इंद्रेश के ट्रक में लकड़ी के पैनलों के बीच छुपा दिया गया, जिसने इसे पंजाब में सिमरनजीत सिंह संधू के सहयोगियों को दिया। इंद्रेश निषाद को एनआईए ने नवंबर 2020 के महीने में गिरफ्तार किया था।

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