मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म: याचिकाकर्ता ने CBI पर लगाए आरोप, कहा- सही तरीके से नहीं की जाँच
मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म: याचिकाकर्ता ने CBI पर लगाए आरोप, कहा- सही तरीके से नहीं की जाँच
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मुजफ्फरपुर : बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम दुष्कर्म मामले में याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सीबीआई ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ जो आरोपपत्र दायर की है, वो बेहद हल्के अपराधों में दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता ने मामले में शीर्ष अदालत के दखल और उचित आदेश जारी करने की मांग की है.

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याचिकाकर्ता ने कहा है कि बिहार पुलिस द्वारा मामले की उचित तरीके से जांच न करने की वजह से ही जांच सीबीआई को ट्रांसफर की गई थी, मगर अब सीबीआई भी कुछ उसी तरह का ही रवैया जांच के प्रति अपना रही है. इसलिए मामले में सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना चाहिए. शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता की अर्जी पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा.

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आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने सात फरवरी को मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत कोर्ट के विशेष पॉक्सो अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने बिहार बालिका गृह के सभी मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने साकेत कोर्ट से छह महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया था. आपको बता दें कि जुलाई 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त एक बालिका गृह में 34 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले ने बिहार सहित पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. 

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