मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: बृजेश ठाकुर की अपील पर हाई कोर्ट ने CBI से माँगा जवाब
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: बृजेश ठाकुर की अपील पर हाई कोर्ट ने CBI से माँगा जवाब
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पटना: मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बृजेश ठाकुर की दिल्ली उच्च न्यायालय में लगाई गई अपील पर CBI को जवाब दायर करने के लिए और 2 सप्ताह का वक़्त दिया गया है. इस मामले में उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 अक्टूबर निर्धारित की है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के एक बालिका गृह में 40 से अधिक लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में बृजेश ठाकुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

दिल्ली उच्च न्यायालय में बृजेश ठाकुर ने लोअर कोर्ट के 20 जनवरी और 11 फरवरी के फैसले को रद्द करने की अपील दायर की थी. इस पर उच्च न्यायालय ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. इस पर मंगलवार को फिर हुई सुनवाई में एजेंसी ने अपने जवाब को दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है. इससे पहले, 20 जनवरी के फैसले में लोअर कोर्ट ने बृजेश ठाकुर को मामले में दोषी करार दिया था और 11 फरवरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

बहरहाल, उच्च न्यायालय ने CBI को अगली तारीख पर स्टेटस रिपोर्ट या जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं. उच्च न्यायालय ने CBI से ब्रजेश ठाकुर की उस याचिका पर भी जवाब मांगा है, जिसमें उसने लोअर कोर्ट द्वारा उस पर लगाए गए 32.20 लाख रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने की गुजारिश की है. बृजेश ठाकुर ने कहा है कि फिलहाल वह यह राशि भरने में असमर्थ है क्योंकि जांच एजेंसियों ने उसके सभी अकाउंट फ्रीज कर रखे हैं.

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