मुज़फ्फरनगर दंगे: सभी 7 आरोपियों को उम्रकैद, गई थी 65 लोगों की जान
मुज़फ्फरनगर दंगे: सभी 7 आरोपियों को उम्रकैद, गई थी 65 लोगों की जान
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नई दिल्‍ली : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगा मामले के कवाल हत्‍याकांड में शुक्रवार को जिला अदालत ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है. अपर जिला सत्र न्यायाधीश हिमांशु भटनागर ने हत्याकांड और दंगों के 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी आरोपियों पर लगा 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका गया है.

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अदालत ने यह सजा कवाल हत्याकांड में मृतक गौरव और सचिन की हत्या के आरोपियों को सुनाई है. मुजफ्फरनगर जिले में सांप्रदायिक दंगा इन्‍हीं दोनों की हत्‍या के बाद भड़का था. इन दंगों में 65 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. अदालत के इस फैसले को लेकर जिला प्रशासन भी पहले से ही सतर्क था. प्रशासन ने धारा 144 लगाने के साथ ही अदालत परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी थी. स्थानीय अदालत ने 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के आगाज़ से पहले हुई दो युवकों की हत्या के मामले में सात लोगों को दोषी पाया था. इनमें से एक आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुआ था.  

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इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को सात लोगों को गौरव और सचिन की हत्या का दोषी सिद्ध कर दिया था. जिले के सरकारी वकील राजीव शर्मा ने बुधवार को बताया था कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायमूर्ति ने 27 अगस्त, 2013 को युवकों की हत्या और दंगों के मामले में मुजम्मिल, मुजस्सिम, फुरकान, नदीम, जनांगिर, अफजल और इकबाल को दोषी करार दे दिया है. 

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