नगर निगम ने की न्यायालय की अवमानना
नगर निगम ने की न्यायालय की अवमानना
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उज्जैन। उज्जैन नगर निगम द्वारा कार्यपाल यंत्री ज्ञानेंद्र सिंह जादौन के निलंबन के मामले में कथित तौर पर यह बात सामने आई है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है। इस मामले में मीडिया में जानकारी सामने आई है कि निगम ने उनके निलंबन को तो समाप्त कर दिया मगर, उन्हें उसी पद पर आसीन नहीं किया। बल्कि उन्हें झोन क्रमांक 5 - 6 में पदस्थ कर दिया गया। जबकि, सहायक यंत्री अरूण जैन को वह पद दे दिया, जिस पर सहायक यंत्री को पदस्थ करने का निर्देश दिया गया था।

मीडिया में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अरूण जैन को, भवन अधिकारी के पद पर आसीन कर दिया गया। इस मामले में 18 दिसंबर को नगरीय प्रशासन द्वारा पत्र जारी कर आयुक्त नगर निगम को आदेश के परिपालन को लेकर निर्देश दिए गए थे। ऐसे में कहा गया है कि, नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाए गए है कि विभाग ने उच्च न्यायालय और नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देर्शों का पालन नहीं किया।

यह भी कहा गया कि, नगर निगम में जो अधिकारी पदस्थ हैं वे किसी से भी डरते नहीं हैं और न्यायालय के निर्देशों का मखौल उड़ता रहता है। नगर निगम को लेकर, इस तरह के कई मामले आते हैं जिसमें वह आदेशों का पालन उचित तरह से नहीं करता है। नगर निगम का अमला कई मामलों में उदासीन नज़र आता है।

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