मुंबई लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट : 5 को मृत्युदंड, 7 को उम्रकैद
मुंबई लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट : 5 को मृत्युदंड, 7 को उम्रकैद
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मुंबई : मुंबई की मकोका कोर्ट ने मुंबई में 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेन में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में 12 में से 5 आरोपियों को सज़ा-ए-मौत का निर्णय लिया है। इन आरोपियों को पहले ही दोषी करार दिया गया था। मगर आज इन दोषियों को मौत की सजा दी गई। मकोका कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। शेष अन्य 7 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा इस मामले में आरोपियों को पकड़ा गया। इस मामले में आरोपियों की ओर से एक पक्षकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने की बात कही। 

उल्लेखनीय है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 जुलाई वर्ष 2006 के दिन शाम करीब 6.15 बजे धमाके हुए थे। इन धमाकों में करीब 190 लोगों की मौत हो गई थी और 800 से भी अधिक लोग घायल हो गए थे। जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि धमाका प्रेशर कूकर बम के माध्यम से किया गया था। इसमें अमोनियम नाईट्रेट का उपयोग भी किया गया था। इन धमाकों को बेहद गंभीर माना गया और आतंकियों पर अपनाई जाने वाली धाराओं के तहत मकोका के अंतर्गत कार्रवाई की गई। 

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