मुंबई: एमएसीटी ने बीमा कंपनी को दिया आदेश, ट्रक से कुचले व्यक्ति के परिजन को दे 86 लाख रुपये
मुंबई: एमएसीटी ने बीमा कंपनी को दिया आदेश, ट्रक से कुचले व्यक्ति के परिजन को दे 86 लाख रुपये
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ठाणे: मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एमएसीटी ने सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति की पत्नी, बच्चों और मां को 86.79 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि एक ट्रक ने पीड़ित की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी। वहीं बता दें कि एमएसीटी सदस्य आर एस पाटिल भोंसले ने हाल ही में दिए एक आदेश में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा देने और फिर ट्रक के मालिक से इसे हासिल करने के लिए कहा।

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वहीं बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी के कर्मचारी मदन भगत पांच अगस्त 2015 को अपनी मोटरसाइकिल से ठाणे जा रहे थे तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने मुंब्रा बाइपास के समीप उनके तथा तीन अन्य वाहनों को टक्कर मार दी जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भगत के वकील एस एस शेट्टी ने एमएसीटी को बताया कि भगत हर महीने 45,000 रुपये कमाते थे।

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इस मामले में बीमा कंपनी ने दलील दी थी कि वह भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि राजू नंदवानी द्वारा खरीदे गए ट्रक के पास दुर्घटना के समय फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। एमएसीटी ने बीमा कंपनी को भुगतान करने और फिर धन राशि ट्रक मालिक से हासिल करने का आदेश दिया।


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