बलात्कार किया, 26 बार चाक़ू मारे, आँख निकाल दी.., रिज़वान और फैजल गिरफ्तार
बलात्कार किया, 26 बार चाक़ू मारे, आँख निकाल दी.., रिज़वान और फैजल गिरफ्तार
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मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई के कुर्ला इलाके में 20 साल की युवती के साथ बलात्कार के बाद बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या की वारदात ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फ़ैल गई है। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए रिजवान शेख और फैजल शेख के नाम के दो आरोपितों को अरेस्ट कर लिया है। आरोपियों ने बलात्कार करने के बाद युवती पर 26 बार चाकुओं से गोदा था और सिर पर हथौड़े से वार किया था, जिससे युवती एक आँख बाहर आ गई।

रिपोर्ट के अनुसार, कुर्ला के HDI परिसर में बंद पड़ी एक इमारत में 20 वर्षीय एक युवती का क्षत-विक्षत शव शनिवार (27 नवंबर) को बरामद हुआ था। पुलिस के अनुसार, कुछ लड़के बंद पड़ी इमारत में वीडियो शूट करने गए थे, उसी दौरान उनकी नज़र वहाँ सड़ रहे शव पर पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना फ़ौरन पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुँची पुलिस शव को कब्जे में लेकर राजावाड़ी अस्पताल लेकर गई, जहाँ शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि लड़की का बलात्कार करने के बाद उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर हत्या की गई थी।

जिस समय पुलिस को शव मिला था, वह बुरी तरह से क्षत-विक्षत अवस्था में था। फिलहाल, पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज की जांच रही है। बहरहाल इस मामले में मुंबई के विनोबा भावे थाने की पुलिस ने दो आरोपितों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित रिजवान शेख (18) ही युवती को अपने साथ घटनास्थल पर लेकर गया था। वहाँ उसका एक साथी फैजल शेख पहले से ही मौजूद था। पुलिस की पूछताछ में आरोपितों ने ये कबूल किया है कि रिजवान शेख और युवती पहले से ही रिलेशन में थे।

युवती लगातार रिजवान पर शादी के लिए दवाब डाल रही थी, जबकि आरोपित को यह स्वीकार नहीं था। इसलिए छुटकारा पाने के लिए उसने युवती का क़त्ल करने की साजिश रची थी। इसी के तहत उसने लड़की को बुलाया और वहाँ दोनों ने उस पर जानलेवा हमले किए। उसपर 26 बार चाकु से वार किया और हथौड़े से उसके सिर पर मारा, जिससे युवती की एक आँख तक बाहर आ आई। इस घटना को लेकर मुंबई के DCP (जोन 5) प्रणय अशोक ने कहा कि, मामले की जाँच के लिए स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। दोनों आरोपितों के खिलाफ IPC की धारा 302 और 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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