नाबालिग को आंख मारने और फ्लाइंग किस देने के आरोप में कोर्ट ने युवक को सुनाई एक साल की सजा
नाबालिग को आंख मारने और फ्लाइंग किस देने के आरोप में कोर्ट ने युवक को सुनाई एक साल की सजा
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मुंबई: एक 20 साल के युवक को विशेष अदालत ने नाबालिग को आंख मारने और फ्लाइंग किस देने के आरोप में एक साल की जेल की सजा सुनाई है। आप सभी को बता दें कि युवक मार्च से जेल में बंद है। फिलहाल जो आदेश दिया गया है उसमे कोर्ट ने कहा है कि, 'युवक की सजा की अवधि मार्च से ही शुरू हुई मान ली जाए।' इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि, 'अगर रिकॉर्ड में दर्ज सभी सबूतों को देखा जाए तो आरोपी का आंख मारना और फ्लाइंग किस करना सेक्सुअल जेस्चर था। इसलिए ये पीड़ित का यौन उत्पीड़न है।'

बीते 29 फरवरी 2020 को 14 साल की पीड़िता ने अपनी माँ को कहा था कि आरोपी ने कई बार नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया है, यानी बहुत बार उसे आंख मारी और फ्लाइंग किस दी है। यह सब होने के बाद पीड़िता की मां ने एलटी मार्ग थाने में धारा 354 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। वहीँ ट्रायल के दौरान पीड़िता, उसकी मां और जांच अधिकारी की जांच की गई। अब कोर्ट ने आदेश में कहाहै कि बयानों के आधार पर युवक को दोषी करार दिया जाता है।

इस मामले में दोषी ने कोर्ट में कहा कि 'उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।' इस दौरान दोषी ने यह भी बताया है कि पीड़िता के चचेरे भाई और उसके बीच शर्त लगी थी और इसी वजह से उसने ऐसा किया। इसके अलावा दोषी ने यह भी कहा कि पीड़िता की मां उससे बात करने के लिए भी मना करती थी, क्योंकि वे लोगों अलग-अलग समुदायों से हैं। वहीँ अब कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोषी पक्ष कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड में नहीं लाया, जिससे ये साबित हो की मामला झूठा है।

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि आरोपी ये भी साबित करने में असफल रहा कि उसके खिलाफ पोक्सों एक्ट के आरोप किसी मकसद से लगाए गए हैं। वहीँ आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि, 'घटना के समय दोषी 19 साल का था तो उसे रियायत दी जा सकती है। अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आरोपी को अच्छी जिंदगी जीने का अवसर देने के लिए कुछ उदारता दिखाई जा सकती है।'

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