Sep 09 2015 05:00 PM
मुंबई : मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर में छोटी बच्चियों से बलात्कार और हत्या के आरोप के दोषी जावेद रहमान शेख को सत्र अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मंगलवार को अदालत से सरकारी वकील प्रदीप घरत ने जावेद रहमान को सजाएं मौत देने की मांग की थी. सरकारी वकील ने अदालत को जानकारी दी कि आरोपी जावेद ने नाबालिग बच्चियों को अगवा कर उनके साथ कुकर्म करने के बाद क्रूर तरीके से उनकी हत्या कर देता था. इसके साथ ही उसने समाज में अपनी दहशत पैदा कर दी थी. उन्होंने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' मामला बताया है.
आपको बता दे कि जावेद ने खुद ही अदालत से उसे फांसी देने की मांग की थी. दरअसल जज ने जावेद को सजा देने से पहले सजा के बारे में बताते हुए पूछा कि फांसी या उम्र कैद को लेकर तुम्हारा क्या कहना है? इस बात पर जावेद ने जज से कहा कि वह बिलकुल बेकसूर है, लेकिन उसे अगर सजा ही देनी है तो फांसी की सजा दे दी जाए. आपको बता दे की जावेद को 2010 में कुर्ला इलाके से ही गिरफ्तार किया गया था. उस इस इलाके में 3 नाबालिग बच्चियों की हत्या हुई थी. और जब जाँच में जावेद का डीएनए मृतक के साथ मैच होने के बाद पुलिस ने उसे आरोपी बनाया था.
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