मुंबई ब्रिज हादसा: बीएमसी और भारतीय रेलवे के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज
मुंबई ब्रिज हादसा: बीएमसी और भारतीय रेलवे के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज
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मुंबई : दक्षिण मुंबई में गुरुवार को हुए पुल हादसे के बाद सबकी नज़रें अब कार्रवाई पर टिकी हुई है. घटना के घटित होने के करीब 12 घंटे के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले पर कार्यवाही की है और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और भारतीय रेलवे के अफसरों के विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस की तरफ से यह मामला उस समय दर्ज किया गया है जब रेलवे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और बीएमसी की टीमें घटनास्थल का निरिक्षण कर रही हैं.

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उल्लेखनीय है कि गुरुवार को हुए इस पुल हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को सेंट जॉर्ज और जीटी अस्पतालों में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह ब्रिज भीड़-भाड़ वाले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन को आजाद मैदान पुलिस स्टेशन से जोड़ता था. 

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वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणनवीस ने मृतकों को परिवार वालों के लिए पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है. उन्होंने गुरुवार को हुए इस हादसे की उच्चस्तरीय जांच कराने का भी आदेश दिया है. बीएमसी आपदा नियंत्रण ने कहा है, "गत 18 महीनों में शहर में फुटओवर ब्रिज गिरने की यह तीसरी घटना है. यह घटना गुरुवार शाम 7.35 पर उस समय घटी, जब पुल पर आवश्यकता से अधिक लोगों का वजन बढ़ गया."

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