भाजपा नेता मुकुल राय को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत, जाने क्या है मामला
भाजपा नेता मुकुल राय को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत, जाने क्या है मामला
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कोलकाताः पश्चिम बंगाल में एक समय सीएम ममता बनर्जी के सबसे खास माने जाने वाले और अब बीजेपी नेता बने मुकुल राय को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर आठ नवंबर तक रोक लगा दी है। मुकुल राय पर रेलवे के एक समिति में सदस्य बनाने के एवज में पैसों के कथित लेन-देन का आरोप है। मालूम हो कि राय युपीए सरकार के दौरान टीएमसी के कोटे से रेलमंत्री बने थे। जस्टिस एस मुंशी व एस दासगुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर मुकुल राय की याचिका पर सुनवाई पांच नवंबर तक स्थगित कर दी गई है।

सरकारी वकील शाश्वत मुखर्जी ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने इस मामले से संबंधित कागजात व सबूत जुटा लिए हैं और उसे इनकी पुष्टि के लिए कुछ समय चाहिए। इस पर खंडपीठ ने कहा कि वह दुर्गापूजा की छुट्टी के बाद पांच नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने बीते 29 अगस्त को राय को पहले गिरफ्तारी से एक सप्ताह की राहत दी थी। बाद में इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा।

एक स्थानीय व्यापारी संटू गांगुली ने भाजपा के मजदूर संगठन के कथित नेता बबन घोष के खिलाफ जालसाजी का एक मामला दायर किया था। मुकुल राय ने इसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए उत्त न्यायालय में याचिका दायर की है। गांगुली ने अीपनी शिकायत में कहा है कि घोष ने राय का नाम लेकर उसे जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी का सदस्य बनाने का भरोसा दिया था और इसके एवज में उससे लाखों रुपए लिए थे। बता दें कि राय बंगाल में अभी बीजेपी की जडें जमाने में जुटे हैं। उन्होंने कई टीएमसी नेताओं को बीजेपी के पाले में लाया है। 

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