'मेरी गिरफ्तारी अवैध, मुझे रिहा कर दो..', इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा मुख़्तार अंसारी
'मेरी गिरफ्तारी अवैध, मुझे रिहा कर दो..', इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा मुख़्तार अंसारी
Share:

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली MLA मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रिहाई की गुहार लगाई है. इस संबंध में मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. याचिका पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले में 11 जनवरी को अगली सुनवाई की जाएगी. बता दें कि यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 52 केस दर्ज हैं. इनमें से 15 मामले ट्रायल स्टेज पर हैं. 

मुख्तार अंसारी की तरफ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है. न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुधारानी ठाकुर की बेंच में मुख्तार की इस याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया है कि उन्हें गैर-कानूनी रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया है. बताया गया है कि उनके विरुद्ध गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. इस मामले में मुख़्तार अंसारी 10 साल की सजा काट चुके हैं और इस एक्ट में अधिकतम 10 साल की सजा का ही प्रावधान है. इसलिए अब मुख़्तार ने रिहा किया जाने की अपील की है.

वहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दो दिन पहले मुख्तार अंसारी गिरोह के गुर्गे के अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाया है. उस जमीन की कीमत लगभग  50 करोड़ रुपये बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, सराय लखंसी थाना क्षेत्र के सिकटिया में अंसारी के गुर्गे गणेश मिश्रा द्वारा गैरकानूनी तरीके से नक्शा पास कराए बिना कॉलोनी काटी जा रही थी. लगभग 11 एकड़ से अधिक की जमीन पर बने रहे हाउसिंग कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया.

पंजाब चुनाव: आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 8वीं सूची, लेकिन CM फेस पर अटका पेंच

रोज़ आएँगे कोरोना के 8 लाख नए केस ! एक्सपर्ट ने कहा- 15 जनवरी तक आ सकता है पीक

गुरूद्वारे से हुआ वो ऐलान, जिसके बाद पीएम मोदी को रैली रद्द कर वापस लौटना पड़ा

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -