भोपाल: कोरोना संक्रमण को तेजी से बढ़ते देख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को सख़्त गाइडलाइन बनाने के निर्देश दे दिए हैं। आने वाले 4 मई से अगले 15 दिनों तक प्रदेश में कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू रहने वाली है। आइए हम आपको बताते हैं नई गाइडलाइन में क्या-क्या संशोधन किये गए हैं।
नई गाइडलाइन के संशोधन-
1. वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दूध सब्जी की दुकानों को छोड़कर सबकुछ बंद।
2. मंडिया पूर्णरूप से बंद
3. पेट्रोल पंप सप्ताह में सिर्फ 2 दिन खुलेंगे वो भी सुबह 6 से 8 बजे तक।
4. एक जिले से दूसरे जिले में निजी परिवहन के साथ अब निजी बसे भी बंद।
5. रोडवेज बसे बंद होगी या नही यह निर्णय नहीं हुआ है।
6. राशन की दुकानें सिर्फ गली मोहल्ले और कॉलोनियों में ही खुलेगी मुख्य बाजार में नही।
7. रेस्टोरेंट से अब होम डिलीवरी पर भी पाबंदी होगी।
8. आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय जो अभी 50% स्टॉफ के साथ खुलते थे अब 15% स्टॉफ के साथ ही खुलेंगे।
9. निजी कार्यालय पूर्णरूप से बन्द ही रहेंगे।
10. अब शराब की दुकानें भी पूर्णरूप से बन्द रहेगी।
11. मेडिकल एमरजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति बहार घूमता मिले तो 1000 की जगह अब 10000 का चालान और 15 दिन के लिए वाहन सीज।
12. बिना मास्क पाए जाने पर 500 की जगह 5000 का चालान।
13. विवाह समारोह में अब सिर्फ 21 व्यक्ति ही अनुमत अन्यथा 50000 का चालान।
14. बैंको, फाइनान्स कंपनी, बीमा कंपनी में 30% स्टाफ के साथ 2 बजे तक कार्य।
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