MP: प्राइवेट अस्पताल वालों के लिए तय हुई कोरोना इलाज की फीस
MP: प्राइवेट अस्पताल वालों के लिए तय हुई कोरोना इलाज की फीस
Share:

भोपाल: मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज की फीस दोबारा से तय की हैं. जी दरअसल बहुत समय से सरकार के पास प्राइवेट अस्पतालों की फीस मनमानी को लेकर शिकायतें आ रहीं थीं. इन्ही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने एक समिती बनाकर फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार कोई भी प्राइवेट अस्पताल जनरल वार्ड और आइसोलेशन की फीस प्रतिदिन 5 हजार से ज्यादा नहीं ले सकेगा. इसके आलावा समिती ने आईसीयू में वेंटिलेटर की फीस 17 हजार प्रतिदिन तय कर दी है.

वहीँ यह भी कहा गया है कि गैर आयुष्मान योजना हितग्राही श्रेणी के किसी भी हेल्थ एंश्योरेंस /किसी भी द्विपक्षीय अनुबंध/एमओयू और निजी कार्पोरेट समूह या रोगी में शामिल न होने वाले कोविड मरीजों का इलाज अभी तय की गई दरों पर ही किया जाएगा. आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए बनाई गई ये नई दरें 10 जून से लागू होंगी. लेकिन 10 जून तक मरीजों को पहले से तय दर पर ही अस्पताल का बिल चुकाना होगा.

अब यह कहा जा रहा है कि 10 जून के बाद से अस्पतालों में दाखिल होने वाले नए कोविड-19 संक्रमित रोगियों का इलाज तय नई दरों के हिसाब से होगा. इस समय कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों की वैद्यता 10 जून तक ही रहने वाली है. वहीँ आगे की अवधि के लिए संस्थानों को नए सिरे से जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी.

हैदराबाद पहुंचा स्पुतनिक-वी का सबसे बड़ा शिपमेंट, टीकाकरण अभियान को मिलेगी रफ़्तार

देश में मिले कोरोना के 1.26 लाख नए केस, पिछले 24 घंटों में 2782 की मौत

टिकटोक बनाना 19 वर्षीय युवक को पड़ा भारी, जानिए क्या है मामला

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -