इस कारण मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की बिक्री में आया उछाल
इस कारण मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की बिक्री में आया उछाल
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नई दिल्लीः एक सितंबर से नया मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद लोगों का मोटर इंश्योरेंस के तरफ ध्यान बढ़ा है। नये कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान है और यही कारण है कि प्रदूषण जांच केंद्रों के बाहर पॉल्यूशन चेक कराने वालों की लंबी लाइन भी देखने को मिल रही है। ऑनलाइन इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट पॉलिसी बाजार के अनुसार बीते तीन दिन में 90 फीसद ऐसे लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, जिनकी पॉलिसी की मियाद पूरी हो गयी थी।

पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के साधारण बीमा विभाग के चीफ बिजनेस ऑफिसर तरूण माथुर ने न्यूज एजेंसी पीटीआइ को बताया, ''संशोधित कानून लागू होने के बाद हम प्रतिदिन अपने प्लेटफॉर्म पर 30,000 मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं। यह दैनिक आधार पर हमारी बिक्री की तुलना में दोगुनी है।'' माथुर के मुताबिक इनमें लैप्स मोटर इंश्योरेंस प्लान को रिन्यू कराने वालों की संख्या बहुत अधिक है।नये संशोधित कानून के अंतर्गत पहली बार बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है।

दूसरी बार इस गलती के लिए 4,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। एक आकलन के अनुसार भारत में 19 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से केवल 8.26 करोड़ ही इंश्योरेंस कवर में हैं। इसकी मुख्य वजह है कि शुरुआती वर्षों के बाद लोग इंश्योरेंस प्लान एक्सपायर कर जाने के बाद ज्यादा ध्यान नहीं देते। टू व्हिलर चलाने वाले करीब 70 प्रतिशत लोग इंश्योरेंस कवर से बाहर हैं, जबकि फोर-व्हिलर के मामले में यह आंकड़ा 30 फीसद है।

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