यातायात नियम तोड़ने वालों की नहीं रहेगी खैर, अगर राज्यसभा में पास हो गया ये बिल
यातायात नियम तोड़ने वालों की नहीं रहेगी खैर, अगर राज्यसभा में पास हो गया ये बिल
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नई दिल्ली: देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आज उच्च सदन में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पेश किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसे उच्च सदन में पेश करेंगे। बिल पर चर्चा के बाद शाम को मतदान होगा। लोकसभा से पहले ही ये बिल पारित हो चुका है। लोकसभा में सरकार के दिए जवाब के अनुसार सड़क हादसे अनेक कारणों से होते हैं।

इनमें गाड़ी चलाते वक़्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल, शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाना, रेड लाइट को पार करना, ओवर टेकिंग और तेज रफ़्तार से गाड़ी चलाना और सड़क की खराब हालत मुख्य रूप से शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को 18 प्रदेशों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया है। इस बिल को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में भी विचार विमर्श किया गया। नितिन गडकरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों की जान बचे, इस वजह से इस बिल को पास कराया जाए। 

नए मोटर व्हीकल बिल में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए जहां जुर्माने को बढ़ाने का प्रावधान जोड़ा गया है, वहीं कुछ सजा का भी प्रस्ताव हैं। मोटर व्हिकल संशोधन बिल पास हुआ तो शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए, हेलमेट ना पहनना और सीट बेल्ट लगाना भूलने पर 1000 रुपए, ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करने पर 5000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 

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