इस अधिनियम के पास होने से 40 फीसदी सड़क हादसों में कमी आ जाएगी
इस अधिनियम के पास होने से 40 फीसदी सड़क हादसों में कमी आ जाएगी
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नई दिल्लीः मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल-2019 लोकसभा से पास होने के बाद अब ये राज्यसभा में पारित होने के लिए गया है। बिल को लेकर तकरीबन सभी पार्टियों में आमराय है। सड़क सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहे सेव लाइफ फाउंडेशन के सीईओ पीयूष तिवारी का दावा है कि ये बिल राज्यसभा में पास हो जाता है और सभी राज्य बिल में शामिल तमाम प्रावधानों को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लागू करते हैं तो अगले पांच साल में यानी 2024 तक सड़कों पर होने वाले 40 फीसदी जानलेवा हादसे घट जाएंगे।

इस बिल में ट्रैफ़िक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।इसके अलावा वाहन की गलत बनावट है, उसमें सुरक्षा के मापदंड पूरे नहीं होते हैं तो डीलर के खिलाफ कार्रवाई होगी।रोड इंजीनियरिंग की वजह से अगर कोई हादसा होता है तो सीधे तौर पर संबंधित ठेकेदार या कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बता दें कि देश में हर साल करीब डेढ़ लाख सड़क हादसों में मारे जाते हैं।इसमें कहीं पर चालक की गलती होती है तो कहीं सड़क खराब होने की वजह से जानलेवा हादसा हो जाता है।

हालांकि केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 70 फीसदी सड़क हादसे चालक की लापरवाही से होते हैं। पीयूष तिवारी का कहना है कि इस बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनका सीधा प्रभाव चालकों पर देखने को मिलेगा।मौजूदा एमवी एक्ट 1988 से चला आ रहा है।यानी उस वक्त हेलमेट न पहनने या लालबत्ती उल्लंघन का जुर्माना सौ रुपया तय किया गया था, वही आज तक चल रहा है।

यही वजह है कि वाहन चालक ट्रैफ़िक नियमों की परवाह नहीं करते।पेनल्टी की लिस्ट देखें तो अधिकांश कॉलम में सौ से पांच सौ रुपये ही नजर आते हैं। हमने केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया है कि वे सड़क हादसों की वैज्ञानिक तरीके से जांच सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा ऐसे हादसों की जांच के लिए एक अलग से अथॉरिटी के गठन का भी प्रस्ताव दिया गया है।नए एक्ट में सौ रुपये का कोई चालान नहीं है, कम से कम पांच सौ से लेकर एक हजार रुपये तक की राशि का चालान प्रस्तावित है।

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