नई दिल्ली : गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करते हुए लोगों को बेहद राहत प्रदान की गई है. राज्य सरकार द्वारा जुर्माने की राशि को आधा कर दिया गया है. राज्य सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि राज्य सरकारों को भी कानून बनाने का अधिकार है और इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं है.
गडकरी ने आज कहा कि जो जुर्माना तय हुआ है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा 10 रुपये से 100 रुपये तक का गैप दिया गया है. जुर्माने से रेवेन्यू कमाना सरकार का मकसद नहीं है. नितिन गडकरी के मुताबिक, देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं. जिनमें से डेढ़ लाख मौतें होती हैं और ढाई से तीन लाख लोगों के हाथ-पैर टूटते हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है.
क्या है गुजरात सरकार का फैसला ?
गुजरात सरकार द्वारा मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम में बदलाव करते हुए लोगों को थोड़ी राहत दी गई है. बदलाव को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी द्वारा बताया गया है कि राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना लगेगा और इसके अलावा अब कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये जुर्माना देना होगा. गुजरात सरकार द्वारा यह फैसला आम लोगों को आ रही दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है. बता दें कि सरकार नए परिवर्तनों को 16 सितंबर से लागू करेगी.
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